बेंगलुरु(भाषा)। अदालत ने बुधवार को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा साजिश रचने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए इमरान उर्फ बिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सत्र अदालत के न्यायाधीश कोतरैया एम हीरेमठ ने बिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें मंगलवार को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेडना या इसे उकसाने के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायाधीश ने गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत भी उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उस पर दो लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।